Rajbhasha / Official Language
राजभाषा कार्यान्वयन
रक्षा लेखा विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित जानकारी
नीति
राजभाषा नीति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करना अनिवार्य है।
रक्षा लेखा विभाग (Defence Accounts Department) रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
संगठन
राजभाषा अनुभाग
नियंत्रक रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) कार्यालय में राजभाषा अनुभाग स्थापित है जो निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:
- सभी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन
- राजभाषा नियमों और अधिनियम के अनुपालन की निगरानी
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन
- हिंदी पखवाड़े, हिंदी दिवस और राजभाषा पुरस्कारों का आयोजन
- हिंदी में पत्राचार, टिप्पणी और अनुवाद कार्य
- राजभाषा प्रशिक्षण (हिंदी टाइपिंग, हिंदी पत्राचार आदि)
समिति
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
राजभाषा नियम, 1976 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति तिमाही बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
नियंत्रक रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता अपर नियंत्रक रक्षा लेखा महानियंत्रक करते हैं।
वर्गीकरण
क्षेत्रीय वर्गीकरण
राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार भारत को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:
| क्षेत्र | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्र 'क' | जिन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों का बहुमत है — यहाँ सभी कार्य हिंदी में किए जाने चाहिए। |
| क्षेत्र 'ख' | जिन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों का अनुपात कम है — यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कार्य किया जाता है। |
| क्षेत्र 'ग' | जिन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोग बहुत कम हैं — यहाँ अंग्रेजी में कार्य किया जाता है। |
रक्षा लेखा विभाग के कार्यालय तीनों क्षेत्रों में स्थित हैं।
संसाधन

